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मुख्य खबरे

 
फिल्में भी रिलीज करने की होड़  मामले की जांच की जाएगी कि यह हादसा क्यों हुआ। जो लोग जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।     -बलराज सिंह,   डीसी  बर्फबारी से ढंका शिमला  सड़क दुर्घटना के गवाहों को पेशी की जरूरत नहीं   नई दिल्लीत्न   केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि सड़क हादसों के चश्मदीद और पीडि़त का इलाज करने वाले डॉक्टर को सामान्य गवाह माना जाए। उन्हें कोर्ट में चलने वाली लंबी सुनवाई प्रक्रिया से मुक्त किया जाए। बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताने वाली याचिका पर कोर्ट में पेश जवाब में सरकार ने यह बात कही है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार और मदन बी. लोकुर की बेंच ने सरकार से जवाब मांगा था। पूछा गया था कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?         केंद्र ने कहा कि सड़क हादसे के गवाह और डॉक्टर के लिए नई व्यवस्था दी जाए। फिलहाल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा 296 के तहत इन लोगों को कोर्ट में पेश होना जरूरी है। लेकिन सरकार का कहना है कि इन्हें हलफनामे दायर करने को कहा जा सकता है।  केजरीवाल दोबारा समर्थन का सपना न देखें : अन्ना  वॉलमार्ट के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट  सेवा कर न चुकाने पर किंगफिशर का विमान जब्त  आईसीयू में बाप-बेटे पर की अंधाधुंध फायरिंग  वित्त मंत्रालय को 12 सब्सिडी वाले सिलेंडरों पर नहीं मना पाए मोइली  संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने दिया आश्वासन, विपक्ष ने की जेपीसी के गठन की मांग  ञ्चदेशभर में ऑपरेशन से जन्म लेंगे हजारों बच्चे ञ्च10 हजार से ज्यादा शादियों की तैयारी  हमारे जीवन में 12 के मायने  स्कूल की बिल्डिंग गिरी, तीन की मौत  १८.७ए ११.५ए