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72 रन   36 गेंद   04 चौके   07 छक्के  पढ़े पेज २ पर  ग्वालियर में कांग्रेसी भिड़े भोपाल में बयानों की जंग  एजेंसी त्न नई दिल्ली     नए साल से ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड अगर धीमी रहती है तो सेवा प्रदाता कंपनी पर 50 हजार रुपए और फिर से उल्लंघन होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडबैंड सर्विस के सेवा गुणवत्ता नियमों में संशोधन किया है। यदि ऑपरेटर ने 7.2 एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड का दावा किया है, तो उसे कम से कम 5.4 एमबीपीएस या उससे ज्यादा स्पीड देनी होगी। उल्लेखनीय है कि देश में इस वक्त करीब 12.5 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं।  छोटे उद्योग लगाने के लिए मिलेंगे २५ लाख रुपए  पांच सौ लोगों का थाने पर हमला  रतन टाटा रिटायर, साइरस आज संभालेंगे बागडोर  प्रफुल्ल पटेल ने की मोदी की तारीफ  देश के लिए निर्णायक बनी दिल्ली की घटना