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रतन टाटा रिटायर, साइरस आज संभालेंगे बागडोर  फास्ट इंटरनेट स्पीड नहीं दी तो एक लाख जुर्माना  एजेंसी त्न नई दिल्ली     नए साल से ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड अगर धीमी रहती है तो सेवा प्रदाता कंपनी पर 50 हजार रुपए और फिर से उल्लंघन होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडबैंड सर्विस के सेवा गुणवत्ता नियमों में संशोधन किया है। यदि ऑपरेटर ने 7.2 एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड का दावा किया है, तो उसे कम से कम 5.4 एमबीपीएस या उससे ज्यादा स्पीड देनी होगी। उल्लेखनीय है कि देश में इस वक्त करीब 12.5 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं।  ग्वालियर में कांग्रेसी भिड़े भोपाल में बयानों की जंग  प्रफुल्ल पटेल ने की मोदी की तारीफ  अधिकतम आर्टिफिशियल सपोर्ट पर, सिंगापुर के अस्पताल में जांच के दौरान पता चला  दुष्कर्म पीडि़त लड़की के कई अंग फेल  देश के लिए निर्णायक बनी दिल्ली की घटना  अवैध उत्खनन पर नौ लाख का जुर्माना  सिर चढ़कर बोला चंबल का पानी  थाने के भीतर माफिया का उपद्रव, छत पर चढ़ी पुलिस  मुरैना में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई के बदले रेत माफिया का उपद्रव, पुलिस से आमने-सामने की फायरिंग, थाने में खड़े वाहन फूंके, जब्त ट्रैक्टर छुड़ा ले गए, एसपी की जीप पर भी पथराव  पांच सौ लोगों का थाने पर हमला  टी-२० : सीरीज 1-1 से बराबर  युवी ने जीता दिल टीम इंडिया ने मैच  72 रन   36 गेंद   04 चौके   07 छक्के  छोटे उद्योग लगाने के लिए मिलेंगे २५ लाख रुपए  पढ़े पेज १३ पर