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फास्ट इंटरनेट स्पीड नहीं तो एक लाख रुपए जुर्माना  नई दिल्लीत्ननए   साल से ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड अगर धमी रहती है,तो सेवा प्रदाता कंपनी पर 50 हजार रुपए और फिर से उल्लंघन होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडबैंड सर्विस के सेवा गुणवत्ता नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं को तयशुदा मानकों की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।  ऐसे चला घटनाक्रम  मुरैना में थाना घेरकर फायरिंग पुलिस जीप व बाइक फूंकी  देश की सबसे लंबी सुरंग में चली ट्रेन  रतन टाटा रिटायर, साइरस आज संभालेंगे बागडोर  पढ़े पेज 8 पर  ञ्चराजस्थान, मप्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब में थाना स्तर पर विशेष दस्ते बना दिए गए।   ञ्चपंजाब में नाइट पुलिस नाम से अलग दस्ता बनाया गया। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती।   ञ्चगल्र्स होस्टल, स्कूल-कॉलेज, पार्कों में सिपाही सादे कपड़ों में निगरानी के साथ-साथ शिकायत पर तत्काल कार्रवाई भी कर रहे हैं।   ञ्चराजस्थान में एसपी की निगरानी में विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए।   ञ्चमप्र, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, में विशेष हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की गई। एक फोन पर सिपाही को मौके पर जाने के निर्देश।